भोपाल नई टू व्हीलर के साथ दो हेलमेट खरीदने ही होंगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा

 



भोपाल सहित पूरे राज्य में टू व्हीलर खरीदने पर ग्राहक को हेलमेट भी खरीदना होंगे यह हेलमेट डीलर से ही खरीदना होंगे तभी संबंधित गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग करेगा इसके लिए ऑटोमोबाइल डीलर को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ हेलमेट खरीदी की रशीद का नंबर भरना होगा साथ ही व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ हेलमेट खरीदी की रसीद फोटोकॉपी भी सबमिट करनी होगी


नई व्यवस्था महिलाओं को हेलमेट पहनने से दी जाएगी छूट रहेगी जारी लेकिन नए दोपहिया वाहन के साथ उन्हें भी खरीदना होंगे दो हेलमेट


आज से दो पहिया वाहन चालाक के पीछे बैठने वाले दूसरे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा


सड़क हादसों में मौत के बढ़ते ग्राफ को कम करने के इरादे से सोमवार से दो पहिया वाहन चालक के साथ उसके पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट अनिवार्य होगा
या इसलिए होगा क्योंकि सोमवार से नया दो पहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों अब तो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है अगर उनके पास पहले से हेलमेट है तो उन्हें हेलमेट खरीदी का बिल दिखाना होगा बिल नंबर की एंट्री होने के बाद ही अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा ऐसे में ग्रह की भी जिम्मेदारी हो गई है कि वे वाहन खरीदते समय या तो नए हेलमेट परिवहन विभाग के मानको वाला बिल के साथ खरीदे या फिर पुराने हेलमेट का बिल साथ में रखे वाहन खरीदी के दौरान महिलाओं को भी हेलमेट खरीदना जरूरी होगा हालांकि उन्हें मध्य प्रदेश अधिनियम के तहत हेलमेट लगाने में छूट मिली हुई है